संभागायुक्त ने किया नियम विरूद्ध नामांतरण आदेश पारित करने के दोषी तहसीलदार हरिसिंह धुर्वे को निलंबित**
सौर्य भारत लाईव जबलपुर/
संभागायुक्त श्री अभय वर्मा ने कलेक्टर श्री दीपक सक्सेना की अनुशंसा पर तहसीलदार आधारताल हरिसिंह धुर्वे को तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया है। निलंबित तहसीलदार को अधिकारों का दुरूपयोग कर कूट रचित दस्तावेजों और कथित वसीयत के आधार पर आधारताल तहसील के ग्राम रैगवां में की 1.01 हेक्टेयर भूमि का नामांतरण करने का दोषी पाया गया था और कल गुरूवार को उनके सहित सात व्यक्तियों के विरूद्ध विजय नगर थाने में एफआईआर दर्ज कराई गई थी। श्री धुर्वे को गुरूवार को ही विजय नगर पुलिस द्वारा गिरफ्तार कर लिया गया था।
संभागयुक्त ने मध्यप्रदेश सिविल सेवा (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियम-1966 के प्रावधानों के तहत आदेश जारी कर निलंबित तहसीलदार को निलंबन काल में कलेक्टर कार्यालय जबलपुर से संबद्ध किया है। ज्ञात हो कि कूट रचित दस्तावेजों के आधार पर ग्राम रैगवां की 1.01 हेक्टेयर भूमि पर शिवचरण पांडे का नाम विलोपित कर श्यामनारायण चौबे का नाम दर्ज करने के इस प्रकरण की जांच कलेक्टर श्री दीपक सक्सेना द्वारा अनुभागीय राजस्व अधिकारी श्रीमती शिवाली सिंह से कराई गई थी। यह प्रकरण जनसुनवाई के दौरान मिली शिकायत में प्रकाश में आया था। करीब तीन हफ्ते पहले साप्ताहिक जनसुनवाई में कलेक्टर श्री सक्सेना ने इस प्रकरण में समक्ष में सुनवाई की थी और इसकी जांच के आदेश अनुभागीय राजस्व अधिकारी आधारताल को दिए थे।
Author: Shourya Bharat Live
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